सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को केन्द्र की मोदी सरकार को बड़ी राहत देते हुए रफ़ाल सौदे की मांग करने वाली सारी याचिकाएं ख़ारिज कर दीं, लेकिन फ़ैसला सुनाने वाली बेंच के 3 जजों में से एक जस्टिस जोसेफ़ ने अपने फ़ैसले में कहा है कि पुनर्विचार याचिकाएं ख़ारिज होने के बाद भी जांच संभव है. CBI शिकायत पर FIR दर्ज कर जांच कर सकती है. इसके लिए CBI को सरकार की मंज़ूरी लेनी होगी.