INX Media में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदंबरम को ज़मानत मिल गई है. 106 दिन बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने शर्तो के साथ ED मामले में भी बेल दे दी है. 2017 में CBI ने और 2018 में ईडी ने मामला दर्ज किया था, चिदम्बरम पर विदेशी निवेश की मंजूरी देने में अनियमितता का आरोप लगा था.उन्होंने INX मीडिया समूह के लिए 2007 में मंज़ूरी दी थी. चिदम्बरम की मुश्किलें तब और बढ़ीं जब INX मीडिया की मालकिन इंद्राणी मुखर्जी सरकारी गवाह बन गई. चिदंबरम रिहाई के बाद सीधे सोनिया गांधी से मिलने उनके आवास पर पहुंचे.
Advertisement
Advertisement