भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव से जुड़े मामले में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस(आईसीजे) बुधवार को अपना फैसला सुना दिया. अदालत ने जाधव की फांसी की सजा पर रोक लगाते हुए पाकिस्तान को उसकी सजा की समीक्षा करने का निर्देश दिया है. अदालत ने जाधव को काउंसिलर एक्सेस मुहैया कराने को भी कहा है. पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत द्वारा जाधव को मौत की सजा सुनाने जाने के मामले को भारत ने आईसीजे में चुनौती दी थी.