सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने आज कहा कि मतदाताओं का जानने का अधिकार Absolute यानी संपूर्ण नहीं है. और चुनाव में उतर रहे उम्मीदवारों को अपनी या अपने आश्रितों की हर चल संपत्ति यानी Moveable Property को सार्वजनिक करने की ज़रूरत नहीं है. कोर्ट ने कहा कि वही चल संपत्ति जो बहुत महंगी हों और किसी की आलीशान जीवन शैली को बताती हो, उसको ही नामांकन के वक्त सार्वजनिक करने की ज़रूरत है.