Bombay High Court: I Love You कहना यौन उत्पीड़न नहीं: Bombay High Court | POCSO Act | Top Story

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  • प्रकाशित: जुलाई 02, 2025

Bombay High Court: अंग्रेजी में उसे आई लव यू कहा जाता। आई लव यू कहिए या फिर किसी और तरीके से आई लव यू कहिए। शायद एक ही भावना सामने आती है। मंशा या मकसद सामने नहीं आता है- यही बात बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने भी कही है। अंग्रेजी में तीन शब्दों के इस आई लव यू ने कई लोगों को मुश्किल में डाला होगा- उन्हीं लोगों में से एक नागपुर का शख्स था जिसने 2015 में एक नाबालिग लड़की के हाथों में हाथ डाला और आई लव यू बोल दिया।  

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