Malegaon Blast Case Verdict: 2008 में मालेगांव बम धमाके में NIA की अदालत का फैसला आ गया है और जज ने कहा कि शक के आधार पर सजा नहीं हो सकती. फैसला पढ़ते हुए जज ने एक बड़ी बात कही आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता लेकिन बड़ी बात इस फैसले कि ये है कि सभी आरोपी बरी हो गए हैं. जो बरी हुए हैं उनके नाम.. साध्वी प्रज्ञा, कर्नल पुरोहित, सुधाकर पांडे, रमेश उपध्याय, सुधाकर चतुर्वेदी,अजय राहिरकर, समीर कुलकर्णी ये वो नाम हैं. जिनको बरी कर दिया गया है. फैसले में कहा गया कि जिनको आरोपी बनाया गया है. उनके खिलाफ ठोस सबूत नहीं हैं. इस पूरे केस में 3 जांच एजेसियां और 4 जज बदल चुके हैं. बात फिर 2008 की जिस धमाका हुआ..तब उसी वक्त हिंदू आतंकवाद..भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया. इस पर खूब विवाद भी हुआ. जानिए ये केस कैसे पूरी तरह से पलट गया.