ऑक्सीजन सिलेंडरों की जमाखोरी और कालाबाजारी करने वालों पर दिल्ली हाईकोर्ट सख्त रुख अपनाते हुए आरोपियों को नोटिस जारी किया है. साथ ही जिनके खिलाफ FIR दर्ज की गईं है उन्हें अदालत में पेश होने के आदेश दिए हैं. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि जिन थानों में FIR दर्ज हैं, वहां SHO के माध्यम से नोटिस भेजे जाएं. दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने पहले ही कहा था कि जो भी कोई जमाखोरी या कालाबाजारी करेगा उनके खिलाफ अवमानना की कार्यवाही भी होगी. हाईकोर्ट ने ऐसे लोगों की लिस्ट भी मांगी थी.