पंद्रह साल पुराने भड़काऊ भाषण देने के आरोप में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर अब मुकदमा नहीं चलेगा. इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने मुहर लगाई है.
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