पांच अगस्त से जिम और योगा केंद्र खुलने वाले हैं. उसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने डिटेल में गाइडलाइन जारी की है. इस गाइडलाइन को जिम, योगा केंद्र संचालकों और जिम/ योगा करने वालों को पालन करना होगा. कंटेंनमेंट जोन में जिम और योगा केंद्र नहीं खुलेंगे. गाइडलाइन के मुताबिक 65 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति, पहले से बीमार व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को बंद स्पेस में जिम न करने के लिए कहा गया है. जिम और योगा केंद्रों में एक दूसरे से कम से कम 6 फ़ीट की दूरी बनाकर रखना जरूरी होगा.