सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बनाई गई डॉक्टरों की कमेटी ने गुजरात की 14 साल की रेप पीड़ित बच्ची का गर्भपात करवाने का फैसला लिया है। ये देश का इस तरह का पहला मामला है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने डॉक्टरों से उचित कदम उठाने के लिए कहा। इससे पहले निचली अदालत और हाइकोर्ट ने गर्भपात की इजाज़त देने से मना कर दिया था। इसके पीछे कानूनी वजह बताई गई थी कि गर्भ 20 हफ्ते से ज़्यादा का है।