GST Revised Rates: जीएसटी रिफॉर्म के तहत अब 70-80% ऑटोमोबाइल प्रोडक्ट्स को 18% जीएसटी की केटेगरी में रखा गया है, जो पहले 29% से 50% के बीच होती थी। इसका मतलब है कि अब इन उत्पादों पर लगने वाला टैक्स सीधे तौर पर कम हो जाएगा।