पूर्व मुख्यमंत्रियों को ताउम्र सरकारी बंगला देने के कानून को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने यह कानून समानता के मौलिक अधिकार के खिलाफ और मनमाना है. इस कानून ने नागरिकों के बीच स्पेशल क्लॉस बना दिया है. एक बार जब पब्लिक सर्वेंट दफ्तर छोड़ते हैं तो वह समान्य नागरिक बन जाते हैं.