मध्य प्रदेश में चुनावों का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. चुनाव आयोग ने शारीरिक रूप से चुनाव अभियान को प्रतिबंधित करने के MP हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ SC में याचिका दाखिल की है. चुनाव आयोग ने कहा है कि हाईकोर्ट का आदेश मतदान प्रक्रिया में हस्तक्षेप करता है. चुनाव आयोग की याचिका में कहा गया है कि चुनाव कराना उसका डोमेन है और हाईकोर्ट का आदेश मतदान प्रक्रिया को बाधित करेगा. चुनाव आयोग ने अपनी अर्जी में कहा है कि हाईकोर्ट के आदेश से उम्मीदवारों के लिए चुनाव प्रक्रिया प्रभावित होगी. दरअसल मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य में चुनाव प्रचार को प्रतिबंधित कर दिया है.