जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के 8 महीने बाद गृह मंत्रालय राज्य की स्थानीय नीति में बदलाव करने जा रहा है. मंत्रालय एक नया डोमिसाइल लॉ लेकर आया था लेकिन अब उसमें अमेंडमेंट करने की बात कही जा रही है. इसके अनुसार, सभी सरकारी नौकरियां सिर्फ जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को ही मिलेंगी. राज्य में 15 साल तक रहने वाले नागरिक को यह नौकरी मिल सकती है.