सेना से स्वैच्छिक रिटायरमेंट लेने वाले अफसरों को डिसएबिलिटी पेंशन नहीं मिल रही है. जबकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि डिसएबिलिटी पेंशन मिलनी चाहिए. उसके बावजूद सेना और रक्षा मंत्रालय दोनों के रुख़ में कोई बदलाव नहीं दिख रहा है. ऐसे में चाहे पूर्व सैनिक हों या मौजूदा सभी का मनोबल गिर सकता है.