चुनाव प्रचार के दौरान फ्री बी यानी मुफ्त सुविधाएं देने का वादा करने वाले राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करने की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान ने कहा कि फ्री बी मुद्दे पर विस्तृत सुनवाई जरूरी है. इस मामले को उन्होंने तीन जजों की बेंच को भेज दिया है.