पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार का एक आदेश रद्द कर दिया है, जिसमें निजी क्षेत्र में 75 फीसदी नौकरियां स्थानीय लोगों को देने की बात थी. इसे राज्य की खट्टर सरकार के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है. हाईकोर्ट ने कहा कि यह आरक्षण संविधान के खिलाफ है.