दिल्ली पुलिस जल्द ही गुजरात पुलिस की तर्ज पर पासा यानी प्रिवेंशन ऑफ एंटी सोशल एक्टिविटिज एक्ट उन्नीस सौ पचासी के तहत कार्रवाई करना शुरू कर रही है. इस के तहत किसी भी शख्स को एक साल तक आप गिरफ्त में रख सकते हैं. हालांकि, कानून के जानकारों का कहना है कि पुलिस वालों के अगर ये हाथ लग गया तो इसका गलत इस्तेमाल भी किया जा सकता है.