दिल्ली हाइकोर्ट ने दिल्ली सरकार के फैसले पर रोक लगाई है. दिल्ली सरकार ने कहा था कि सभी प्राइवेट अस्पताल आईसीयू के 80 फीसदी बेड covid19 मरीज के लिए रिजर्व रखें. हाइकोर्ट ने कहा कि केवल बीमारी को लेकर बेड रिजर्व नही किये जा सकते हैं. पहली नजर में ये आदेश मनमाना और मौलिक अधिकारों का हनन लगता है. एसोशिएशन फ़ॉर हेल्थ केअर प्रोवाइडर की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने दिल्ली सरकार के फैसले पर रोक लगाई है.