दिल्ली सरकार ने कोरोना पॉजिटिव और संदिग्ध मरीजों के शव के प्रबंधन को लेकर आदेश जारी किए हैं. सरकार का कहना है कि अगर किसी कोरोना पॉजिटिव मरीज या संदिग्ध की अस्पताल में मौत होती है तो मौत के दो घंटे के भीतर शव को मुर्दाघर भेज दिया जाए. मृतक के परिजन अगर मुर्दाघर में संपर्क करते हैं तो अस्पताल 24 घंटे में उनका दाह संस्कार कराए. 12 घंटे में अगर परिवार संपर्क नहीं करे तो उन्हें SHO के जरिए सूचना दी जाए.