दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने दुर्गा पूजा और रामलीला उत्सवों से पहले भीड़ एकत्र होने वाले आयोजनों के मद्देनजर रविवार को कोविड-19 से बचाव संबंधी प्रोटोकॉल के सख्त अनुपालन समेत ताजा दिशा-निर्देश जारी किए. डीडीएमए ने कहा कि त्योहारों के दौरान 31 अक्टूबर तक मेला, कार्यक्रम स्थल के बाहर या अंदर खाद्य पदार्थ के ठेले लगाने, झूला, रैली, प्रदर्शनियों और जुलूसों की अनुमति नहीं होगी. उन्होंने कहा कि मानक संचालन प्रक्रिया और दिशा-निर्देशों का उल्लंघन करने पर कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति तत्काल रद्द कर दी जाएगी.