मुंबई के भीड़-भार वाले इलाकों में अब अनिवार्य रूप से कोरोना का टेस्ट किया जाएगा. मुंबई के बाजारों, मॉल, रेलवे स्टेशन, सरकारी दफ्तरों में रैपिड एंटीजन टेस्ट किए जाएंगे. लोगों की मर्जी न होने के बावजूद ये टेस्ट किये जाएंगे. टेस्ट करवाने से मना किये जाने पर महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया जाएगा.