कर्नाटक विधानसभा में धर्मांतरण रोकथाम बिल पारित, धर्म परिवर्तन के पहले देनी होगी सूचना

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  • प्रकाशित: दिसम्बर 24, 2021
कर्नाटक विधानसभा में धर्मांतरण रोकथाम बिल ध्‍वनिमत से पारित हो गया है. इसके तहत धर्मांतरण से पूर्व जिलाधिकारी को सूचना देनी होगी. इसमें तीन से 10 साल तक की सजा का प्रावधान है. हालांकि इस बिल पर जब विधानसभा में चर्चा हुई तो उससे पहले कर्नाटक में एक और चर्च पर हमला हुआ.

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