84 हिंसा के एक मामले में कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को दिल्ली हाइकोर्ट से उम्रक़ैद की सज़ा सुनाई गई है. हाइकोर्ट ने सज्जन कुमार को दिल्ली कैंट के राजपुरा में पांच लोगों की हत्या, साज़िश और हिंसा भड़काने का दोषी क़रार दिया है. कोर्ट ने सज्जन कुमार पर 5 लाख का जुर्माना भी लगाया है. इस मामले में बाक़ी पांच आरोपी भी दोषी क़रार दिए गए. नेवी के रिटायर्ड अधिकारी कैप्टन भागमल, पूर्व कांग्रेस पार्षद बलवान खोकर और गिरधारी लाल की आजीवन कारावास की सज़ा बरक़रार रखी गई है. जबकि पूर्व विधायक महेंद्र यादव और किशन खोकर दोषी को 10-10 साल की सज़ा सुनाई है. इन दोनों को निचली अदालत से 3-3 साल की सज़ा हुई थी.