मध्य प्रदेश हाईकोर्ट (Madhya Pradesh High Court) ने सोमवार को फर्जी नर्सिंग कॉलेज (Nursing College Scam) से जुड़े हुए मामले की सुनवाई करते हुए बड़ा फैसला लिया. हाईकोर्ट (Jabalpur High Court) ने अपने पिछले आदेश को संशोधित करते हुए अपात्र और डिफिशिएंट कॉलेज (Deficient Nursing College) के छात्रों को बड़ी राहत दी है. कोर्ट ने डिफिशिएंट कॉलेज के छात्रों को परीक्षा देने की अनुमति दी है. इस फैसले के बाद अब प्रदेश के करीब 45 हजार नर्सिंग के छात्र-छात्राएं परीक्षा (Nursing Exam) में बैठ सकेंगे.