दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल ने 7 दिनों की अंतरिम जमानत बढाने की अर्जी दाखिल की थी. जिसे सुप्रीम कोर्ट ने CJI के पास भेज दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रधान न्यायाधीश अंतरिम जमानत की अवधि बढ़ाने का अनुरोध करने वाली मुख्यमंत्री केजरीवाल की याचिका को सूचीबद्ध करने पर उचित निर्णय लेंगे, क्योंकि मुख्य मामले में फैसला सुरक्षित रखा गया है. इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि जब पिछले हफ्ते बेंच के एक सदस्य जस्टिस दीपांकर दत्ता वेकेशन बेंच में थे तो आपने ये मेंशन क्यों नहीं किया?