सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर से ये साफ कर दिया है कि चीफ़ जस्टिस ही मास्टर ऑफ रोस्टर हैं. इससे पहले 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के चार वरिष्ठ जजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के केसों के आवंटन पर सवाल उठाए. इसे लेकर विवाद हुआ और अब फिर सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि चीफ जस्टिस ही मास्टर ऑफ रोस्टर हैं और केसों का आवंटन उन्ही का अधिकार है. सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व कानून मंत्री शांति भूषण की याचिका ठुकराते हुए कहा है कि इसमें कोई विवाद नहीं है कि CJI ही मास्टर ऑफ रोस्टर है.