कोविड से हुई मौत पर चार लाख रुपये मुआवजा देने पर केंद्र सरकार ने असहमति जताई. केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. केंद्र ने कहा है कि COVID के पीड़ितों को 4 लाख का मुआवजा नहीं दिया जा सकता है. आपदा प्रबंधन कानून के तहत, अनिवार्य मुआवजा केवल प्राकृतिक आपदाओं जैसे भूकंप, बाढ़ आदि पर ही लागू होता है. सभी COVID पीड़ितों को मुआवजे का भुगतान राज्यों के वित्तीय सामर्थ्य से बाहर है.