बॉम्‍बे हाइकोर्ट का मंत्री नवाब मलिक को राहत देने से इनकार, हैबियस कॉर्पस पर जारी रहेगी सुनवाई

  • 3:58
  • प्रकाशित: मार्च 15, 2022
बॉम्‍बे हाइकोर्ट में नवाब मलिक ने हैबियस कॉर्पस अर्जी में अंतरिम राहत के तहत तुरंत रिहाई की मांग की थी, लेकिन अदालत ने कोई भी अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया है. मलिक ने अदालत में याचिका दायर कर अपनी गिरफ्तारी को अवैध बताया था और अपने खिलाफ दाखिल FIR को भी रद्द करने की मांग की थी.

संबंधित वीडियो