बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने सुनवाई करते हुए कहा कि I Love you बोलने के अलावा अगर आरोपी ने कोई ऐसी हरकत की है जिससे उसके यौन इरादे का पता चलता हो तभी उसे यौन उत्पीड़न का मामला माना जाएगा. फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने 35 वर्षीय युवक को बरी कर दिया.