बिहार सरकार को आरक्षण मामले पर पटना हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है.दरअसल जातीय जनगणना के बाद बिहार सरकार के द्वारा आरक्षण की सीमा बढ़ाई जाने के फ़ैसले को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया. पटना हाई कोर्ट (Patna High Court) के फैसले से पूर्व से निर्धारित आरक्षण की सीमा ही बिहार में लागू रहेंगी. जातीय जनगणना के बाद राज्य में आरक्षण की सीमा को बढ़ा दिया गया था. इस बारे में याचिकाकर्ता अधिवक्ता गौरव ने भी जानकारी मुहैया कराई.