महाराष्ट्र के सरकारी वकील निशांत ने कहा, अर्बन नक्सल के केस में सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है ये स्टेट ऑफ महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ी जीत है. आरोपियों की मांग थी कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की निगरानी में एसआईटी का गठन किया जाय, इस मांग को कोर्ट ने खारिज कर दिया. फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने पुलिस द्वारा मुहैया कराए गए साक्ष्य की भी सराहना की है.