भीमा कोरेगांव मामले में बंबई हाइकोर्ट ने सोमवार को कवि वरवरा राव की छह महीने की अंतरिम जमानत मेडिकल आधार पर मंजूर की. कोर्ट ने इसी के साथ उन्हें हिदायत दी है कि वह मुंबई में ही रहें और जब भी जांच के लिए उनकी जरूरत पड़े, उपलब्ध रहें. इस मामले की जांच NIA कर रही है. पिछली सुनवाई में माओवादियों के बीच संबंध को लेकर गिरफ्तार वरवरा राव की वकील इंदिरा जयसिंह ने बॉम्बें हाइकोर्ट में अपने मुव्वकिल की सेहत की जानकारी देते हुए और अंतरिम जमानत का अनुरोध किया था.