Bengal Anti Rape Bill: पश्चिम बंगाल विधानसभा में रेप जैसे भयावह अपराध की रोकथाम के लिए विधेयक पास किया गया है। अपराजिता विधेयक में रेप पीड़िता की मौत होने या स्थायी रूप से कोमा में जाने पर 10 दिन में फांसी का प्रावधान है । रेप-गैंगरेप के दोषियों को बिना पैरोल उम्र कैद. जांच 21 दिन में पूरी होगी. इसे 15 जिन बढ़ाया जा सकता है