आपका बैंक अब आपके ऑटो पेमेंट को नकार सकता है. एक अप्रैल से कार्ड या प्री-पेमेंट के दूसरे जरियों से होने वाले सभी ऑटो पेमेंट्स के लिए अब अतिरिक्त ऑथेंटिकेशन की जरूरत होगी. भारतीय रिजर्व बैंक ने इस संबंध में दिसंबर 2020 में सर्कुलर जारी किया था. सर्कुलर के मुताबिक, कार्ड और प्री-पेमेंट माध्यमों के जरिये किए जाने वाले सभी, बार-बार होने वाले लेनदेन पर अब एक अतिरिक्त ऑथेंटिकेशन की जरूरत पड़ेगी.