केंद्र सरकार ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में बदलाव पर मुहर लगा दी है। इस बदलाव के तहत 16 से 18 साल के युवक-युवतियों को गंभीर अपराध पर बालिग की तरह पेश किया जाएगा और इसके लिए उन्हें कड़ी सजा मिलेगी। लेकिन क्या नाबालिगों में बढ़ती आपराधिक प्रवृति को रोकने के लिए सरकार का यह कदम पर्याप्त हैं। बड़ी खबर में आज करेंगे इस विषय पर चर्चा....