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अविनाश भोसले के वकील ने गिरफ्तारी को बताया अवैध

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अदालत ने उद्योगपति अविनाश भोसले को 30 मई तक सीबीआई गेस्ट हाउस में रखने का आदेश दिया है. अविनाश भोसले के वकील विजय अग्रवाल ने गिरफ्तारी को अवैध बताया है. अविनाश भोसले के लिए 30 मई तक खाने-पीने का इंतजाम सीबीआई को करना होगा.



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