मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति (CEC-EC Appointment)का मामला सुप्रीम कोर्ट (Surpeme Court) पहुंचा है. कोर्ट में अर्जी दाखिल करके सरकार को नए अधिनियम के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त और EC को नियुक्त करने से सरकार को रोकने की मांग की गई है.