अमिताभ बच्चन का चेहरा, नाम, आवाज़ बिना अनुमति के इस्तेमाल न किया जाए : दिल्ली हाईकोर्ट
प्रकाशित: नवम्बर 25, 2022 12:08 PM IST | अवधि: 4:31
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अमिताभ बच्चन की एक याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया है कि अमिताभ बच्चन की आवाज, नाम और चेहरे से जुड़ी किसी भी चीज (इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी) के इस्तेमाल पर उनकी अनुमति के बिना उपयोग नहीं किया जाए.