Allahabad High Court का Unwanted Pregnancy पर बड़ा फैसला, 29 हफ़्ते तक Abortion की इजाजत

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  • प्रकाशित: सितम्बर 28, 2024

Allahabad High Court On Unwanted Pregnancy: इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़े फैसले में... 29 हफ़्ते की अनचाही प्रेगनेंसी के एबॉर्शन की इजाजत दे दी है... कोर्ट नेे कहा कि जिलों के सीएमओ और डॉक्टर्स मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की प्रक्रिया नहीं जानते हैं... मामले में प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग को SOP जारी करने का निर्देश दिया है... साथ ही पीड़ित परिवार का नाम गुप्त रखने का भी कोर्ट ने आदेश दिया है...

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