कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को लोकसभा सदस्यता गंवानी पड़ी है. 'मोदी सरनेम' मामले में टिप्पणी को लेकर सूरत कोर्ट की ओर से दो साल की सजा सुनाए जाने के बाद यह फैसला हुआ है. आर्टिकल 102(1)(e) के तहत यह फैसला किया गया है. वहीं, कांग्रेस नेता और कानून के जानकार अभिषेक मनु सिंघवी ने सवाल खड़े किए हैं.