सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में गुरुवार को दिल्ली में ऑक्सीजन आपूर्ति (Delhi Medical Oxygen Supply) पर सुनवाई हो. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली को उसकी जरूरत की 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन मिलनी ही चाहिए. साथ ही बफर स्टॉक भी बनाया जाए. वहीं दिल्ली सरकार ने शिकायत की है कि कई राज्यों को बिना मांगे ज्यादा ऑक्सीजन आवंटित की गई. जबकि दिल्ली को मांगने पर भी ऑक्सीजन (Delhi Oxygen Shortage) नहीं मिल रही है. केंद्र की दलील है कि पूरे देश के लिए 8 हजार मीट्रिक टन ऑक्सीजन का कोटा है. इसमें 200 मीट्रिक टन करीब 2 फीसदी के करीब होता है, दिल्ली को ज्यादा ऑक्सीजन देने के लिए दूसरे राज्यों के अधिकारों में कटौती करनी पड़ेगी.