सरकार ने श्रम कानून में और छूट दे दी है. दरअसल अब 300 से कम कर्मचारियों वाली कंपनी में नियुक्ति या छंटनी को लेकर सरकार की मंजूरी लेने की जरूरत नहीं होगी. हड़ताल करना भी मुश्किल होगा. सरकार ने श्रम सुधारों से संबंधित तीन विधेयक लोकसभा से पारित किए हैं.