सुप्रीम कोर्ट ने 1997 के उपहार सिनेमा त्रासदी मामले में गोपाल अंसल को 1 साल की सजा और सुशील अंसल को राहत बरकरार रखी है. गोपाल को चार हफ्ते में सरेंडर करने का आदेश दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट के तीन जजों की बेंच ने पीडि़तों और सीबीआई की पुनर्विचार याचिका पर यह फैसला सुनाया है.