UPSC Prelims 2024: यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा से पहले इन विधेयक और अधिनियम को दोहराएं

UPSC CSE 2024: यूपीएससी सीएसई प्री परीक्षा के पेपर में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति, पर्यावरण, विज्ञान और समसामयिक मामलों सहित अन्य विषयों से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं. 

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UPSC Prelims 2024 परीक्षा से पहले इन विधेयक और अधिनियम को दोहरा लें 
नई दिल्ली:

UPSC CSE 2024 Exam and Important Acts: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) की ओर से इस साल सिविल सेवा परीक्षा का प्रीलिम्स 16 जून को आयोजित किया जा रहा है. यूपीएससी सीएसई प्री परीक्षा के पेपर में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति, पर्यावरण, विज्ञान और समसामयिक मामलों सहित अन्य विषयों से जुड़े प्रश्न पूछे जाते हैं. इस परीक्षा में विधेयक (Bills) और अधिनियम (Acts) से भी प्रश्न पूछे जाते हैं. किसी देश के सुचारू संचालन और शासन में विधेयक और अधिनियम महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. यूपीएससी मेंटर दीपांशु सिंह ( Deepanshu Singh) ने सोशल नेटवर्किंग साइट एक्स पर कुछ इंपोर्टेंट एक्टच की एक लिस्ट जारी की है.

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डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 

इस अधिनियम को डिजिटल पर्सनल डाटा की प्रबंधन की निगरानी करने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो उनकी व्यक्तिगत जानकारी पर व्यक्ति की स्वायत्तता की पुष्टि करता है जिसमें डेटा फ़िड्यूशियरी की ज़िम्मेदारियां, डेटा प्रिंसिपल, रोल्स एंड रेस्पांस्बिलिटी और इंफोर्समेंट मेजर जैसे विभिन्न नए एलिमेंट हैं. दीपांशु बताते हैं कि व्यक्तियों, निगमों और सरकारी निकायों सहित डेटा का प्रबंधन करने वाली संस्थाओं को डेटा प्रोसेसिंग गतिविधियों जैसे संग्रह, भंडारण और अन्य डेटा-संबंधित संचालन के दौरान विशिष्ट मानकों का पालन करना अनिवार्य है.जबकि उन्हें अपने डिजिटल पदचिह्न को नियंत्रित करने के अधिकारों और कानून का अनुपालन करने की जिम्मेदारियों का अधिकार है.

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प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स एक्ट, 2023 

प्रेस एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ पीरियोडिकल्स एक्ट में पत्रिकाओं में किताबें या वैज्ञानिक और अकादमिक पत्रिकाएं शामिल नहीं हैं, इन्हें इसके नियमों से छूट प्राप्त है. अधिनियम में विदेशी पत्रिकाओं को भारत में प्रतिकृति (सटीक प्रतियां) के रूप में पुनरुत्पादित करने का प्रावधान है जिसके लिए केंद्र सरकार से पूर्व प्राधिकरण की आवश्यकता होती है. पत्रिकाएं छापने के इच्छुक प्रकाशकों को प्रेस रजिस्ट्रार जनरल (पीआरजी) और संबंधित स्थानीय प्राधिकारी को एक ऑनलाइन आवेदन के माध्यम से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करना होगा.

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नारी शक्ति वंदन (संविधान- 106वां संशोधन) अधिनियम 2023

यह अधिनियम दिल्ली की विधान सभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण, क्रमशः लोकसभा और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई आरक्षण  को अनिवार्य करता है. यह आरक्षण अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए पहले से आरक्षित सीटों तक विस्तारित है. जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन (दूसरा संशोधन) अधिनियम, 2023 और केंद्र शासित प्रदेश सरकार (संशोधन) अधिनियम, 2023 भी पारित किया गया है, जिसमें जम्मू और कश्मीर और पुदुचेरी की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित हैं. महिला आरक्षण 15 वर्षों के बाद समाप्त होने वाला है लेकिन संसद द्वारा इसे नवीनीकृत किया जा सकता है.

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टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023

टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 में स्पेक्ट्रम का आवंटन राष्ट्रीय सुरक्षा, आपदा प्रबंधन, मौसम पूर्वानुमान, परिवहन और उपग्रह सेवाओं जैसे विशिष्ट उद्देश्यों के लिए नीलामी या प्रशासनिक रूप से किया जाएगा. इसमें विशेष रूप से सैटेलाइट ब्रॉडबैंड सेवाओं के लिए उद्घाटन प्रशासनिक आवंटन शामिल है. ट्राई अधिनियम अब न्यूनतम 30 वर्ष (अध्यक्ष के लिए) और 25 वर्ष (सदस्यों के लिए) पेशेवर अनुभव वाले व्यक्तियों को नियामक निकाय में नियुक्त करने की अनुमति देता है. नागरिक अपराधों को संभालने के लिए एक निर्णायक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा, जिसमें 30 दिनों के भीतर दूरसंचार विवाद निपटान और अपीलीय न्यायाधिकरण (टीडीएसएटी) में समिति के आदेशों के खिलाफ अपील करने का प्रावधान होगा.

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