झारखंड HC का बड़ा फैसला, छठी JPSC की 326 अधिकारियों की नियुक्ति को किया रद्द

JPSC: झारखंड हाईकोर्ट ने छठी जेपीएससी की 326 अधिकारियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया है. छठी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर आज सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई.

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झारखंड HC ने छठी JPSC की 326 अधिकारियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया है.
नई दिल्ली:

JPSC: झारखंड हाईकोर्ट ने छठी जेपीएससी की 326 अधिकारियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया है. छठी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट को चुनौती देने वाली विभिन्न याचिकाओं पर आज सोमवार को झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी ने छठी जेपीएससी की 326 अधिकारियों की नियुक्ति को रद्द करने का फैसला सुना दिया है.

फैसले में 326 (CO, BDO & DSP) अधिकारियों की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है. सुनवाई के दौरान कोर्ट ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) को आदेश देते हुए कहा कि चार सप्ताह के अंदर नियुक्ति की नई मेरिट लिस्ट निकालें. 

कोर्ट ने जेपीएससी को निर्देश दिया है कि न्यूनतम अंक (मिनिमय मार्जिन) को लेकर पहले जारी रिजल्ट को दोबारा पब्लिश किया जाए.  कोर्ट ने यह भी कहा कि हर पेपर में सफल होना उम्मीदवारों के लिए अनिवार्य है.

जेपीएससी छात्रों के तरफ से नेतृत्व कर रहे छात्र नेता उमेश प्रसाद ने कहा कि माननीय न्यायालय के निष्पक्ष न्याय का सम्मान करता हूं.

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