BPSC Teacher Bharti 2023: बिहार शिक्षक भर्ती पर बीपीएससी का बड़ा निर्णय, चेयरमैन अतुल प्रसाद ने एक्स किया, कही ये बात...

BPSC Teacher Admit Card 2023: बिहार लोक सेवा आयोग के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने कहा कि अब की भर्ती  माननीय सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश से अप्रभावित रहेगी, हालांकि बाद की भर्ती के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता है.

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BPSC Teacher Exam 2023: बिहार शिक्षक भर्ती पर बीपीएससी का बड़ा निर्णय
नई दिल्ली:

BPSC Teacher Bharti 2023 Latest Update: बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन 24 अगस्त से 26 अगस्त तक किया जाना है. इस परीक्षा के लिए लाखों उम्मीदवारों ने आवेदन किया है. इस भर्ती के तहत प्राइमरी टीचर यानी कक्षा 1 से 5 तक के लिए लगभग 7 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने आवेदन किया है, जिसमें बिहार के बाहर के भी उम्मीदवार शामिल है. पहली कक्षा से पांचवीं कक्षा के लिए बीएड डिग्री रखने वाले करीब 5 लाख उम्मीदवारों ने इसके लिए आवेदन किया है. वहीं बीते दिनों सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बीएड की डिग्री के आधार पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती नहीं की जाएगी. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद बिहार प्राथमिक शिक्षक पदों के लिए आवेदन करने वाले लाखों उम्मीदवार उलझन में हैं. उलझन इस बात की है कि क्या वे बिहार शिक्षक भर्ती के लिए पात्र है या नहीं, क्या उनकी योग्यता प्राइमरी शिक्षक पद के लिए मानी जाएंगी, क्या वे परीक्षा दे सकेंगे आदि. लाखों उम्मीदवारों के उलझन को देखते हुए बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने एक्स किया. उन्होंने एक्स कर बताया कि राज्य में 1 लाख 70 हजार से ज्यादा शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया को रोकने की कोई योजना नहीं है. 

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अतुल प्रसाद ने एक्स किया, ''समय पर टीआरई (टीचर रिक्रूटमेंट एग्जाम) रोकना और कुछ अभ्यर्थियों को अयोग्य ठहराना दो अलग-अलग बातें हैं. माननीय सुप्रीम कोर्ट के हालिया आदेश का असर हालिया शिक्षकों की भर्ती पर नहीं पड़ेगा, हालांकि बाद की भर्तियों के बारे में ऐसा नहीं कहा जा सकता. उम्मीदवारों को अपने सर्वोत्तम हित में अनुमान लगाने में यथार्थवादी होना चाहिए.''

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बीपीएससी चेयरमैन के एक्स पर उम्मीदवार लगातार प्रतिक्रिया कर रहे हैं. कई उम्मीदवारों ने तो यह तक कहा कि आप जो कुछ भी कहना चाहते हैं उसे साफ-साफ कहें. बता दें कि शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि बीएड डिग्री के आधार पर प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती नहीं हो सकती. सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान हाई कोर्ट के खिलाफ केंद्र सरकार और एनसीटीई की अपील को खारिज करते हुए यह फैसला सुनाया था. देश के सर्वोच्च न्यायालय का यह फैसला ऐसे समय आया है जब बिहार में शिक्षकों की बंपर 1 लाख 70 हजार 461 शिक्षतों की भर्ती होनी है. इसमें प्राइमरी टीचर (कक्षा 1 से 5) के कुल 79,943 पद हैं. 

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