यूपी के प्राथमिक टीचरों की अब होगी ऑनलाइन हाजिरी, सरकार का नया आदेश

Online Attendance: यूपी के परिषदीय टीचरों के लिए राज्य सरकार ने ऑनलाइन हाजिरी को अनिवार्य कर दिया है. एक बार फिर से नियम लागू किया है. इससे पहले भी नियम लागू किए गए थे, लेकिन विरोध के बाद उसे वापस ले लिया गया था.

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नई दिल्ली:

Online Attendance:  यूपी के टीचरों के लिए बड़ी खबर आई है. राज्य सरकार के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा द्वारा स्कूल शिक्षा निदेशक के नाम से नया आदेश जारी किया गया है, जिसमें परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों के लिए ऑनलाइन हाजिरी को अनिवार्य किया गया है. यह पहली बार नहीं है जब सरकार ने स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी (Attendance) दर्ज करने का आदेश दिया है.

इससे पहले भी ऐसे ही आदेश का शिक्षकों ने जबरदस्त विरोध किया था, जिसके बाद सरकार को फैसला वापस लेना पड़ा था और एक समिति (Committee) गठित करनी पड़ी थी. नए आदेश में शिक्षकों को हाजिरी दर्ज करने के लिए स्कूल शुरू होने के बाद एक घंटे की मोहलत (मार्जिन) दी गई है. लेकिन यह साफ है कि हाजिरी ऑनलाइन ही लगेगी. शासनादेश में कहा गया है कि इस एक घंटे की अवधि के बाद डिजिटल सिस्टम ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा.

नेटवर्क समस्या का समाधान: 'ऑफलाइन कम ऑनलाइन'

जिन स्कूलों में खराब नेटवर्क की समस्या है, वहां के लिए भी व्यवस्था साफ कर दी गई है. नेटवर्क की दिक्कत होने पर शिक्षक की उपस्थिति ऑफलाइन मोड में रिकॉर्ड की जाएगी. जैसे ही नेटवर्क आएगा, यह ऑफलाइन रिकॉर्ड की गई हाजरी ऑटोमेटिक ऑनलाइन डिजिटल सिस्टम से सिंक (Sync) हो जाएगी. स्कूलों के प्रधानाध्यापक यह प्रेजेंट अपडेट करेंगे. अगर प्रधानाध्यापक इस पर आपत्ति जताते हैं, तो उनसे चार्ज लेकर किसी अन्य योग्य अध्यापक को यह जिम्मेदारी सौंप दी जाएगी.

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