NEET UG Exam 2025: नीट परीक्षा के लिए रांची में 11 बजे से रात 8 बजे तक एग्जाम सेंटर के दायरे में इन चीजों पर प्रतिबंध

NEET UG Exam 2025: रांची प्रशासन द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, शहर के सभी नीट यूजी-2025 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा चार मई को पूर्वाह्न 11 बजे से रात आठ बजे तक प्रभावी रहेगी.

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नई दिल्ली:

NEET UG Exam 2025: झारखंड की राजधानी रांची में रविवार को होने वाली राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) स्नातक-2025 के मद्देनजर निषेधाज्ञा लागू कर दी गयी है। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी.अधिकारी ने बताया कि परीक्षा शहर के 22 केंद्रों पर दोपहर दो बजे से शाम पांच बजे तक आयोजित की जाएगी. रांची प्रशासन द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, शहर के सभी नीट यूजी-2025 परीक्षा केंद्रों के 200 मीटर के दायरे में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा चार मई को पूर्वाह्न 11 बजे से रात आठ बजे तक प्रभावी रहेगी.

एग्जाम सेंटर के पास इन चीजों की मनाही

आदेश में कहा गया है कि प्रतिबंधित क्षेत्र में पांच या अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, किसी भी ध्वनि अनुप्रयोग उपकरण का उपयोग करने, किसी भी प्रकार की बैठक या सार्वजनिक समारोह आयोजित करने, किसी भी प्रकार के हथियार जैसे बंदूक, राइफल, रिवाल्वर, विस्फोटक, लाठी, धनुष और तीर लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा. अधिकारी ने बताया कि स्वतंत्र एवं पारदर्शी तरीके से परीक्षा कराने के लिए सभी केंद्रों पर पर्याप्त संख्या में मजिस्ट्रेट, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और सुरक्षा बल मौजूद रहेंगें.

एग्जाम सेंटर में इन चीजों को भूलकर भी न ले जाएं

इस बार भी नीट परीक्षा में भाग लेने वाले सभी उम्मीदवारों को परीक्षा केंद्र पर मेटल डिटेक्टर और अनिवार्य सुरक्षा जांच से गुजरना होगा. अभ्यर्थियों को किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केंद्र पर किताबें, कागज, पेंसिल केस, प्लास्टिक बैग, कैलकुलेटर, पेन, रूलर, नोटबुक, यूएसबी ड्राइव, इरेज़र, इलेक्ट्रॉनिक पेन और स्कैनर जैसी चीजें लेकर जाने की मनाही है. परीक्षार्थी मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, हेडफोन, माइक्रोफोन, कैमरा, पेजर और फिटनेस ट्रैकर जैसे आइटम लेकर नहीं जा सकते हैं. वहीं उन्हें बटुए, धूप का चश्मा, घड़ी, कंगन, पर्स, बेल्ट, टोपी पहनने की भी मनाही है. परीक्षार्थियों को गहने पहनने और नाश्ता, पेय पदार्थ और पानी की बोतलें को लेकर जाने पर प्रतिबंध है.

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