MPPSC EWS Reservation: मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) की ओर से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) कैटगरी वाले उम्मीदवारों के लिए अहम फैसला किया है. राज्य की सरकारी भर्ती परीक्षाओं में EWS कैंडिडेट को आयु सीमा में मिलने वाली 5 साल की छूट को समाप्त कर दिया गया है. यानी जो उम्मीदवार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) कैटगरी के अंदर आते हैं वे अब जनरल कैटगरी के तरह ही 40 साल तक उम्र सीमा तक ही आवेदन कर सकते हैं. इससे पहले EWS वालों के पास 45 साल तक का समय था. हाल ही में MPPSC ने नोटिफिकेशन जारी कर इस बात की जानकारी दी है.
एमपी हाईकोर्ट के फैसले के बाद लिया गया ये फैसला
फरवरी 2022 में आयोग ने ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों को SC, ST और OBC वर्ग के समान 45 वर्ष तक की आयु छूट का लाभ देना शुरू किया था. ये MPPSC ने ये बदलाव मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के बाद किया है. दरअसल, एमपी हाईकोर्ट में इस नियम को चुनौती दी गई थी कि आयु सीमा में छूट केवल आरक्षित वर्गों के लिए लागू होती है, जबकि ईडब्ल्यूएस वर्ग को संविधान में सिर्फ 10 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान दिया गया है. ऐसे में आयु सीमा में छूट नहीं होनी चाहिए. कोर्ट ने ये माना कि ईडब्ल्यूएस को सामाजिक रूप से पिछड़ा वर्ग नहीं है, इसलिए उन्हें आयु सीमा में छूट देना नियमों का उल्लघंन है.
चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति रद्द की जा सकती है
ये नियम फिलहाल में चल रही परीक्षाएं, जैसे कि राज्य सेवा परीक्षा, वन सेवा परीक्षा आदि में यह नियम तत्काल प्रभाव से लागू होंगे. आयोग को 2022 से अब तक आयु छूट के आधार पर चयनित ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थियों की नियुक्ति रद्द करनी पड़ सकती है. आयोग की ओर से नोटिफिकेशन भी जारी किया गया है, जिसमें ये साफ-साफ कहा गया है कि ईडब्ल्यूएस वर्ग को आयु सीमा में छूट नहीं दी जाएगी. उन्हें अब जनरल कैटगरी की तरह की 40 साल की सीमा में आवेदन करना होगा.